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27 अप्रैल 2024 को लगाया जाएगा चेक बाउंसिंग और बिजली संबंधित केसों के लिए विशेष लोक अदालत

लोहरदगा : झालसा रांची के निर्देशानुसार 27 अप्रैल 2024 को मासिक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है ।  इसी बीच झालसा से प्राप्त निर्देशों के अनुसार उसी दिन चेक बाउंसिंग के केस एवं बिजली अधिनियम से संबंधित वादों के लिए भी स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया है । इस संबंध में प्रभारी पीडीजे सह डालसा अध्यक्ष अखिलेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में सभी न्यायिक अधिकारियों, बिजली विभाग के अधिकारियों, बिजली से संबंधित अधिवक्ताओं एवं चेक बाउंस से संबंधित प्रमुख अधिवक्ताओं के साथ-साथ मध्यस्थ आधिवक्ताओं को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया । जिसमें इस बात पर चर्चा की गई की 27 अप्रैल 2024 को ज्यादा से ज्यादा बिजली के केस एवं चेक से संबंधित वादों का निपटारा लोक अदालत में हो । इसकी जानकारी देते हुए डालसा सचिव राजेश कुमार ने बताया की लोहरदगा में कुल 564 चेक बाउंस के केस लंबित हैं, जिसे पक्षकार मध्यस्थता के माध्यम से भी अपने विवाद को सुलझा सकते हैं । साथ ही साथ कंटीन्यूअस लोक अदालत में भी विवादों का निपटारा किया जा सकता है । बिजली से संबंधित कुल 87 वाद कोर्ट में लंबित हैं, जिसका निस्तारण बिजली विभाग के पदाधिकारी एवं पार्टी पक्षकार के बीच आपसी सहमति से फाइन जमा कर किया सकता है । मध्यस्थता या लोक अदालत में विवाद का निपटारा करने में कोई खर्च नहीं लगता और इसमें दोनों पक्षकार आपसी सहमति से विवादों का निपटारा करते हैं । अतः लोक अदालत एवं मध्यस्थता से विवाद सुलझाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए । विशेष लोक अदालत के लिए पक्षकारों को नोटिस पीएलवी के द्वारा निर्गत किया जा रहा है.

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